प्रश्नगत विक्रय विलेख पत्र बहक प्रतिवादी सं0-1 बिना मुआवजा व बिना कब्जा है।
3.
उक्त विक्रय विलेख में गवाह के रूप में भी सीताराम और अब्दुल नईम के द्वारा हस्ताक्षर किये गये।
4.
दोनों पक्षों को विक्रय विलेख का पूर्ण ज्ञान व सहमति है राजस्व अभिलेखों में दुरूस्ती हो चुकी है।
5.
विक्रय विलेख दिनांक 13. 08.2009 जमीदारी विनाश अधिनियम की धारा 152ए के प्राविधानों से बाधित है तथा प्रत्यर्थी पर बाध्यकारी है।
6.
दूसरा विक्रय विलेख के माध्यम से रमाकान्त ओझा ने तीन लाठा उत्तर दक्षिण तथा 7 लाठा पूरब पश्चिम प्रमोद कुमार को बेचा।
7.
उन्होने मौका पर इसे उपर्युक्त म्यूटेशन भरते हुये पाया जहां पंजीकृत विक्रय विलेख प्रदर्श पी. 7 व प्रदर्श पी. 8 भी पाये गये।
8.
कथित विक्रय विलेख पत्रावली पर 9ग है, इससे यह जाहिर होता है कि इस सम्पत्ति का कब्जा भी वादी को दे दिया गया था।
9.
हम विक्रय विलेख (सेल डीड) पर यह फ्लैट ले रहे हैं क्योंकि एसआरए फ्लैट दस साल तक दूसरे मालिक के नाम स्थानांतरण नहीं हो सकता।
10.
फलस्वरुप वादीगण दूसरे दिन तहसील मेजा जनपद इलाहाबाद जाकर पक्की नकल प्रश्नगत विक्रय विलेख पत्र दिनॉक 27. 12.08 का लिया तत्पश्चात सही तथ्यो की जानकारी हुई।